*अवैध रूप से गांजा लेकर जाने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा किया गया दंडित*

in #damoh2 years ago

Screenshot_20220524-150100_WhatsAppBusiness.jpgन्यायालय - विशेष न्यायाधीश दमोह।

आरोपी- 1 शकील खान
2 मदीना खान
3 रचना पटेल
4 जानकी सेन

सजा- समस्त आरोपी गणों को धारा 20 (बी)(2)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹120000 के जुर्माना से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02-05-2019 को निरीक्षक एचआर पांडे चौकी जबलपुर नाका पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की सिल्वर रंग की अल्टो क्रमांक एमपी 20 सीई 9521 में एक व्यक्ति तथा तीन महिलाएं मादक पदार्थ गांजा भारी मात्रा में रखकर बिक्री हेतु पथरिया तरफ से निकलकर जबलपुर तरफ जा रही हैं मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु निरीक्षक एचआर पांडे थाना स्टाफ सहित वाहन क्रमांक MP03 ए4819 में विवेचना की सामग्री स्वतंत्र साक्षी के साथ लेकर किल्लाई नाका बाईपास चौराहा के पास जबलपुर दमोह हाईवे आम रोड दमोह पहुंचकर हमराही स्टाफ के संदेही वाहन क्रमांक एमपी 20 सीए 9521 की तलाशी हेतु वाहन चेकिंग के दौरान संदेही सिल्वर रंग की अल्टो कार क्रमांक एमपी20 सीई 9521 सागर बाईपास से आती हुई दिखाई देने पर हमराही स्टाफ व राहगीर स्वतंत्र साक्षियों ने घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। उक्त वाहन में 40 किलो गांजा पाया गया जिसे आरोपी गण से जप्त किया गया था, विवेचना उपरांत मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा मामले में 22 साक्षी प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा समस्त आरोपी गणों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹120000 (प्रत्येक को) के जुर्माने से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत पांडे एवं सतीश कपस्या द्वारा की गई।