चौकी में घुसकर गाली गलौज करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया दंडित

in #damoh2 years ago

Screenshot_20220524-145937_Chrome.jpgन्यायालय- श्री सुशील कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह।

आरोपी- 1 भागीरथ उर्फ मुट्टा अहिरवार पिता मूलचंद अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बनवार थाना नोहटा जिला दमोह
2 अरविंद जैन पिता गुड्डा जैन

सजा- आरोपी को धारा 353 में 6 माह का सश्रम कारावास ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23-7-15 को चौकी रक्षा हेतु चौकी बनवार मै एक आरक्षक एवं सैनिक नोने सिंह ड्यूटी कर रहे थे, तभी रात करीब 9:30 बजे अरविंद जैन चौकी परिसर में आकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर चौकी में घुसने लगा तो आरक्षक ने उसे चौकी में घुसने से मना किया और चैनल का गेट बंद कर दिया। तभी अरविंद बोला कि ऐसे कितने थानेदार आकर चले गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम पर कार्यवाही कर सकें। पुलिस वालों ने हमारा जुआ पकड़ा है, वह मुझे नहीं जानते हैं कि मैं गुड्डू जैन का लड़का हूं। मैंने व सैनिक ने इसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते रहे। मैंने सैनिक से कहा कि जल्दी से चौकी प्रभारी को फोन लगाओ तो नोने सिंह ने फोन लगाया चौकी प्रभारी को हालात फोन पर बताते हुए। अरविंद ,भागीरथ जाने लगे अरविंद जाते-जाते कह रहा था देखते हैं तुम पुलिस वाले हमारा जुआ कैसे पकड़ते हो ,तुम लोगों की झूठी शिकायत करके तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। आगे से कभी मेरा जुआ पकड़ा तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध थाना नोहटा में पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय में आई साक्ष और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 353 में 6 माह का सश्रम कारावास ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष असाटी द्वारा की गई।