भाजपा नेता के ईंट भट्ठे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

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गौरीगंज (अमेठी)। सरकारी भूमि पर बना भाजपा नेता का ईंट भट्ठा बृहस्पतिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय में चले मुकदमे में बेदखली का आदेश पारित होने के बाद की गई। इसके साथ ही भाजपा नेता पर 68.09 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।तिलोई तहसील क्षेत्र के गांव हतवा मजरे बहादुरपुर निवासी ओम प्रकाश मिश्र (भाजपा नेता) कासिमपुर में अक्षत ब्रिक फील्ड मार्का नाम से ईंट भट्ठा चलाते हैं। बीते वर्ष अक्तूबर माह में किसी ने तहसील प्रशासन से शिकायत की कि ओम प्रकाश मिश्र का संचालित भट्ठा नवीन परती की जमीन पर है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने भूमि की नाप की तो गाटा संख्या 301 में एक बिस्वा भूमि नवीन परती के नाम दर्ज मिली। जांच में यह भी पाया गया कि मुख्य भट्ठा इसी जमीन को कब्जाते हुए बनाया गया है।15 फरवरी को दिया था बेदखली का आदेश
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 15 फरवरी को भाजपा नेता के खिलाफ बेदखली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ओम प्रकाश ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय में दोबारा सुनवाई की गई। इस दौरान भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाने की वजह से तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने 27 मार्च को दोबारा बेदखली आदेश पारित कर दिया।

जेसीबी से ढहा दिया भट्ठा
भाजपा नेता हाई कोर्ट गए और स्वयं खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। न्यायालय ने तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने यह कहते हुए और समय नहीं दिया कि उक्त प्रकरण में बहुत समय दिया जा चुका है। बृहस्पतिवार को तहसीलदार पवन शर्मा कानूनगो उग्रसेन सिंह, लेखपाल शिवम थारू, मनोज गौतम व शोभनाथ मिश्र की टीम के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद मुंशी हरीराम की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर निर्मित भट्ठे को गिरवा दिया।15 फरवरी को दिया था बेदखली का आदेश
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 15 फरवरी को भाजपा नेता के खिलाफ बेदखली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ओम प्रकाश ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय में दोबारा सुनवाई की गई। इस दौरान भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाने की वजह से तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने 27 मार्च को दोबारा बेदखली आदेश पारित कर दिया।

जेसीबी से ढहा दिया भट्ठा
भाजपा नेता हाई कोर्ट गए और स्वयं खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। न्यायालय ने तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने यह कहते हुए और समय नहीं दिया कि उक्त प्रकरण में बहुत समय दिया जा चुका है। बृहस्पतिवार को तहसीलदार पवन शर्मा कानूनगो उग्रसेन सिंह, लेखपाल शिवम थारू, मनोज गौतम व शोभनाथ मिश्र की टीम के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद मुंशी हरीराम की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर निर्मित भट्ठे को गिरवा दिया।15 फरवरी को दिया था बेदखली का आदेश
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 15 फरवरी को भाजपा नेता के खिलाफ बेदखली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ओम प्रकाश ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय में दोबारा सुनवाई की गई। इस दौरान भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाने की वजह से तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने 27 मार्च को दोबारा बेदखली आदेश पारित कर दिया।

जेसीबी से ढहा दिया भट्ठा
भाजपा नेता हाई कोर्ट गए और स्वयं खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। न्यायालय ने तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने यह कहते हुए और समय नहीं दिया कि उक्त प्रकरण में बहुत समय दिया जा चुका है। बृहस्पतिवार को तहसीलदार पवन शर्मा कानूनगो उग्रसेन सिंह, लेखपाल शिवम थारू, मनोज गौतम व शोभनाथ मिश्र की टीम के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद मुंशी हरीराम की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर निर्मित भट्ठे को गिरवा दिया।फरवरी को दिया था बेदखली का आदेश
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने 15 फरवरी को भाजपा नेता के खिलाफ बेदखली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ओम प्रकाश ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय में दोबारा सुनवाई की गई। इस दौरान भी कोई साक्ष्य नहीं दे पाने की वजह से तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने 27 मार्च को दोबारा बेदखली आदेश पारित कर दिया।

जेसीबी से ढहा दिया भट्ठा
भाजपा नेता हाई कोर्ट गए और स्वयं खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। न्यायालय ने तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने यह कहते हुए और समय नहीं दिया कि उक्त प्रकरण में बहुत समय दिया जा चुका है। बृहस्पतिवार को तहसीलदार पवन शर्मा कानूनगो उग्रसेन सिंह, लेखपाल शिवम थारू, मनोज गौतम व शोभनाथ मिश्र की टीम के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद मुंशी हरीराम की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर निर्मित भट्ठे को गिरवा तहसीलदार ने बताया कि भाजपा नेता पर सरकारी भूमि कब्जा कर ईंट भट्ठे चलाने पर 68,900 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तहसीलदार ने बताया कि भट्ठे को ढहाकर सरकारी भूमि खाली करा ली गई है। कब्जाधारक को आदेश की प्रति भेजते हुए जुर्माना की राशि जमा करने को कहा गया है। समय पर जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर राजस्व बकाया की भांति आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी।
2022 में सीज कर दिया था भट्ठा
तहसीलदार न्यायालय में वाद चलने के दौरान ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में अक्षत ब्रिक फील्ड बिना प्रदूषण लाइसेंस के संचालित होते पाई गई थी। अफसरों ने तीन अक्तूबर 2022 को बिना लाइसेंस भट्ठा संचालित करने पर उसे मौके पर आकर सीज कर दिया था।
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