नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

in #crime2 years ago

IMG-20220930-WA0014.jpgनिस्ताार के लिए गई 14 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

न्या यालय ने पीडिता के शारीरिक मानसिक विकास हेतु आरोपी से जुर्माने के रूप में वूसली जाने वाली कुल राशि 30,000 में से 25,000 हजार रूपये प्रतिकर की राशि के अतिरिक्तक भी न्यामयालय ने न्या यहित में पीडिता की मन: स्थिति को देखते हुए 4,00,000 रूपये अतिरिक्तक प्रतिकर राशि दिलाए जाने का भी पारित किया आदेश

अनूपपुर 30 सितम्बर 2022/ न्याययालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सोत) अनूपपुर श्री आर.पी. से‍वेतिया जिला-अनूपपुर (म0प्र0) के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 39/18 थाना जैतहरी के अपराध क्र. 187/18 के आरोपी रवि सिंह राठौर पिता श्री गणेश राठौर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अमगवां थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को धारा नाबालिग अनुसूचित जाति पीडिता के साथ दुष्कथर्म का अपराध सिद्ध पाते हुए भारतीय दण्डब संाहिता की धारा 376(3) भादवि एवं पॉक्सो् अधि. की धारा 5(ठ)/6 के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनुसचित जाति/जनजाति अत्याधचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 के लिए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363,366,368 भादवि के लिए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा प्रत्येमक धाराओं में 5000-5000 कुल धाराएं 06 जुर्माने की राशि कुल 30,000 रूपये के अर्थदण्ड0 से दण्डित करते हुए जमा होने वाले जुर्माने की राशि में से 25,000 रूपये पीडिता को देकर न्याहयालय ने न्यारयदान प्रदान किया हैं जो पीडिता के लिए अविस्मतरणीय रहेगा अर्थात पीडिता न्या यालय के द्वारा दी गई राशि के प्रति सदैव याद रखेगी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सोस) श्री रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है, साथ ही श्री गिरि के सहयोग में श्री राकेश कुमार पाण्डे य एडीपीओ का भी योगदान अहम रहा हैं और श्री पाण्डे्य की उक्तप प्रकरण में आरोपी को न्या यालय से दोषसिद्व कराए जाने हेतु सहयोग अत्यंडत ही सराहनीय हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता कक्षा नौवीं की छात्रा थी घटना दिनांक 29.07.18 शाम 04.00 बजे वह अपने घर के बाहर दिशा मैदान (निस्तानर) के लिए जा रही थी तब गांव के तालाब के पास आरोपी रवि राठौर मिला और बोला कि मैं तुमसे प्याहर करता हूं तुमसे शादी करूंगा आरोपी जबरन पीडिता का हाथ पकड़कर तालाब के पीछे बरमसिया के झाडि़यों में छिपा लिया और रात 12.30 बजे तक वहीं पर रखे रहा इसके बाद गांव के एक सूने घर में ले गया तथा रात में जबरन डरा-धमकाकार उसके साथ दुष्ककर्म किया। सुबह जब आरोपी सो रहा था तब पीडिता मौका पाकर भाग गई और घटना की बात आकर अपने परिवार वालों को बताया। तब घटना की रिपोर्ट थाना जैतहरी में की गई और थाना जैतहरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण गंभीर किस्म एवं अनुसूचित जाति का होने से प्रकरण की विवेचना तत्का्लीन एसडीओपी श्री उमेश गर्ग द्वारा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चाात् अभियोग पत्र जिला अभियोजन अधिकारी की समीक्षा उपरांत मान0 न्या‍यालय में उन्हों ने कुल 24 अभियोजन साक्षियों एवं 35 दस्ताावेजों के माध्यणम से आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित कराया। न्या यालय ने उपरोक्तज साक्ष्यक एवं दस्ताववेज के आधार पर मामला आरोपी के विरूद्ध सिद्ध पाते हुए उपरोक्तक दण्डद से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।