दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास
अनूपपुर 01 अगस्त 2022/ न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को के न्यायालय के द्वारा आज दिनांक को प्रकरण क्रमांक 8/19 और थाना चचाई के अपराध क्रमांक 324/18 के आरोपी मोनू उर्फ सूरज साहू पिता ओमप्रकाश साहू और जयराम रवानी पिता रामनारायण रवानी दोनों निवासी बरगवां थाना चचाई जिला अनुपपुर को दुष्कर्म और दुष्कर्म के लिए सहयोग का दोषी पाते हुए आरोपी मोनू उर्फ सूरज साहू को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम की धारा 3/2/5 के तहत आजीवन कारावास और पास्को अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कारावास तथा भारतीय दंड संहिता के धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास, 366 के तहत 7 वर्ष, 368 के तहत 5 वर्ष, 342 के तहत 1 वर्ष, 323 के तहत 1 वर्ष, 376 (1) के तहत 10 वर्ष और आरोपी जयराम रवानी को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष सजा, भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्ष, 368 के तहत 5 वर्ष, 342 के तहत 1 वर्ष सजा सुनाई गई है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामनरेश गिरी द्वारा किया गया।