सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस से कहा- जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक न हो कोई एक्शन

in #crime2 years ago

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में यूपी पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जुबैर ने उसके खिलाफ दर्ज सभी पांच केसों को खारिज करने की मांग की है. लिहाजा जब तक उसकी अपील पर अदालत कोई फैसला नहीं कर लेती तब तक यूपी पुलिस उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए. कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेने की हिदायत दी है.
बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने 6 केस दर्ज कर रखे हैं. इनमें से एक लखीमपुर खीरी जिले में है तो दो हाथरस जिले में दर्ज किए गए हैं. इनके अलावा मुजफ्फरनगर और गाजिबाद में भी विवादित ट्वीट्स को लेकर केस दर्ज हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और एएस बोपन्ना की डबल बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर मामले को 20 जुलाई को सुनवाई तय की है. बेंच का कहना है कि जब तक अदालत जुबैर की अपील नहीं सुन लेती तब तक एक्शन न हो. फिलहाल जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले के साथ दिल्ली के केस में जमानत दी जा चुकी है.