शातिर लुटेरा लूटी गई सोने की चैन और अवैध हथियार सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

in #crime2 years ago

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बिजनौर। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट/ सर्विलांस की टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 2 जून 22 को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा प्रगति विहार कॉलोनी में महिला से चेन छीन कर ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली शहर में मुकदमा अपराध संख्या 335/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 15 जुलाई को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सेंट मेरी चौराहे पर फाटक की ओर जाने वाले बाईपास से घटना में संलिप्त अभियुक्त मनीष उर्फ सतीश पुत्र मनोहर उर्फ अजय निवासी आनंद नगर, केरथल अलवर, राजस्थान को लूटी हुई चैन तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मुकदमा अपराध संख्या 448/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

उधर अभियुक्त के अन्य 2 साथी मोहन पुत्र यादराम सिंह निवासी मोहल्ला इस्लामनगर, थाना नूरपुर जनपद बिजनौर और बृजेश पुत्र घसीटा निवासी मोहल्ला इस्लामनगर, थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को दिनांक 16 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वही पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वे तीनों मिलकर चोरी व लूट की घटनाएं कार्य करते हैं करीब डेढ़ महीने पहले बिजनौर की प्रगति विहार कॉलोनी में सतीश व बृजेश ने मिलकर महिला के गले की चेन लूटी थी जो चेन बरामद हो गई है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अन्य जनपदों में अपनी पहचान बदलकर घटनाएं करता है अभियुक्त थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद में लूट तथा दुष्कर्म के अभियोग में ₹15000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी था। जिसको एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था अभियुक्त दिनांक 27 अप्रैल 2009 को थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 336/09 धारा 395 भादवि में फरार चल रहा है तथा अभियुक्त के ऊपर ढाई हजार रुपए का पुरुस्कार भी घोषित है।