10 माह का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।*
पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में नशा मुक्त अमेठी अभियान कें अन्तर्गत अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “नशा मुक्त” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 258/21धारा 8/21बी एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनंज में अभियुक्त दुर्गेश कुमार त्रिपाठी पुत्र दिनेश त्रिपाठी नि0 बहादुरगंज खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0- प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को दिनांक 20.08.2022 को 10 माह का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी मुकदमा उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव थाना शिवरतनगंज द्वारा दिनांक 24.10.2021 को अभियुक्त दुर्गेश कुमार त्रिपाठी पुत्र दिनेश त्रिपाठी नि0 बहादुरगंज खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ था थाना शिवरतनगज में मु0अ0सं0 258/21 धारा 8/21बी एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री हरिलाल यादव थाना शिवरतनगंज द्वारा विवेचना की गयी । विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्त दुग्रेश कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-231 दिनांक 06.11.2021 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।