छह साल की बेटी के साथ अनुचित कृत्य करने के दोषी को आजीवन कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ अनुचित कृत्य करने के मामले में सुनवाई करते हुए बच्ची के पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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खरखौदा के एक युवक ने बाल संरक्षण आयोग को शिकायत भेजकर बताया था कि एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोडकऱ जा चुकी है। तीनों बच्चे उसके पास रहते हैं। उसने व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया कि व्यक्ति अपनी छह साल की छोटी बेटी के साथ अनुचित कृत्य कर रहा है। दोनों बड़े बच्चों के साथ ही इस मासूम लड़की को भी आरोपित के परिवार के सदस्य अपने पास रखने लगे थे, लेकिन वह छोटी बच्ची को अपने पास ले आया था। जिसके साथ वह अब अनुचित कृत्य कर रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उससे जानकारी ली थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना देने के साथ ही उसका सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया था। इस मामले को बाद में जांच के लिए खरखौदा के युवक की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर 2019 को बच्ची के पिता के खिलाफ 6 पाक्सो एक्ट, आइपीसी की धारा 323 व 376एबी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था