किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को सात साल कैद

  • अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
  • जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश
  • पीडि़ता ने 6 अप्रैल 2021 को गन्नौर थाना में दर्ज कराया था मुकदमा

नितिन /IMG_20210225_151140.JPGसोनीपत:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।
बड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 6 अप्रैल 2021 को पुलिस को बताया था कि वह पांच अप्रैल 2021 की रात को अपने घर में सो रही थी। उसके गांव का ही रहने वाला कपिल रात को उसके घर में घुस आया था और उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास करने लगा था। आरोपित ने उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता ने बताया था कि वह किसी तरह कपिल के चंगुल से छूटी और शोर मचा दिया था। जिससे उसके माता-पिता व आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। उसके बाद आरोपित उनकी घर की छत की दीवार फांदकर फरार हो गया था। थाना बड़ी पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
इस मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने कपिल को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी को 18 पाक्सो एक्ट में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, आइपीसी की धारा 452 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 506 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना व 458 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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