सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने महिला को उधार रुपये देने के बहाने होटल में बुलाकर पिस्तौल से भयभीत कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को अदालत ने 25-25 साल की कैद व प्रत्येक को 72 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपित अभी तक फरार है। उसको भगोड़ा घोषित किया गया है।