अनाथ बच्चों की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश।
पंकज मिश्रा सीतापुर नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों को कोरोना के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की संपत्ति को सुरक्षित रखने और उनकी उचित देखभाल के साथ शिक्षा-दीक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेशों में बच्चों के माता-पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का ब्यौरा बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके रहन सहन पर नजर रखकर पास के स्कूलों में दाखिला कराया जाए। कोर्ट ने राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ऐसे बच्चों की शैक्षिक स्थिति बताने का आदेश भी जारी किया है।