जज बोले- इसने राक्षसी कृत्य किया है... इसे जीने का अधिकार नहीं, अपराध सुन आप भी कांप जाएंगे
आगरा 14 अगस्त : (डेस्क) मैनपुरी में कोर्ट ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। जज ने आदेश में लिखा कि इसने राक्षसी कृत्य किया है। इसे जीने का अधिकार नहीं है। दोषी ने पांच लोगों को जिंदा जला दिया था।
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मैनपुरी में दंपती सहित पांच लोगों को जिंदा जलाने के मामले में मुरारी कश्यप को मंगलवार को जिला जज सुधीर कुमार के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में मुरारी को पुलिस सुरक्षा में कठघरे में खड़ा किया गया, जहां वह डेढ़ घंटे तक उपस्थित रहा।
जिला जज ने अपने आदेश में मुरारी के कृत्य को "राक्षसी" करार दिया और कहा कि ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, मुरारी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह मामला चार साल पहले की एक रंजिश से जुड़ा है, जब मुरारी ने अपने प्रतिकूलता के चलते एक परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा जला दिया था।
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी और न्यायालय के इस निर्णय को लोगों ने सही ठहराया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
मुरारी कश्यप के साथ इस मामले में अन्य आरोपियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान खोज परिणामों में मुरारी कश्यप के साथ जुड़े किसी अन्य आरोपी का उल्लेख नहीं है। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया अन्य स्रोतों की जांच करें।