नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की जेल

चित्रकूट 13 सितंबर:(डेस्क)चित्रकूट जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी विकास यादव को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला मात्र 17 महीनों के भीतर सुनाया गया, जो कि न्यायिक प्रक्रिया की तेजी को दर्शाता है।

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यह मामला 1 मार्च 2023 को तब सामने आया जब एक गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि विकास यादव ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म के तहत की गई। थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा की अध्यक्षता में यह सजा सुनाई।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। विकास यादव पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने उसे कठोर सजा देने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल पीड़िता के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश भी भेजता है।

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय समुदाय में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं। कुछ लोग इसे न्याय की जीत मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ऐसे मामलों में और भी सख्त कानूनों की आवश्यकता है।

इस प्रकार के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।