कोरबा -बलात्कारी आरक्षक जेल भेजा गया,8 साल से दे रहा था झांसा..

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कोरबा-पाली(IBN-24NEWS) किशोरवय प्रेमिका को शादी करने का झांसा देकर पिछले 8 वर्षों से धोखे पर धोखा देते आ रहे और झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाने, फिर वादे से मुकर जाने वाले आरक्षक को जेल दाखिल करा दिया गया है। महिला संबंधी अपराध के मामले में पाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मुनगाडीह का निवासी दीपक मरावी इस मामले का आरोपी है और बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना में बतौर आरक्षक उसकी पदस्थापना रही है। दीपक मरावी का गांव की एक किशोरी से वर्ष 2014 के अक्टूबर माह से प्रेम संबंध रहा। दीपक ने उसे शादी करने का झांसा दिया और मुनगाडीह के अलावा जांजगीर, मुंगेली, बिलासपुर व अन्य स्थानों पर रखकर साढ़े 6 वर्षों तक संबंध बनाता रहा। इस बीच किशोरी पढ़ाई के सिलसिले में बिलासपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगी तो वहां भी इनका मिलना-जुलना होता रहा। लंबे समय से अपने संबंध को शादी का नाम देने के लिए डेढ़ साल पहले जब किशोरी ने कहा तो वह टालने की कोशिश करने लगा जिस पर किशोरी रिपोर्ट लिखाने के लिए पाली थाना जाने घर से निकली थी। इसकी जानकारी होने पर दीपक मरावी ने गांव के सरपंच व परिजनों के साथ मिलकर उसे थाना के पास रोक लिया और बहला-फुसलाकर रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए तैयार कर लिया। उससे 50 रुपये के स्टांप पेपर में लिखा पढ़ी हुआ कि डेढ़ साल बाद उससे शादी कर लेगा। इस भरोसे पर लड़की मान गई। 11 जून 2022 तक इनके मध्य संबंध रहा। इधर जब डेढ़ साल बीत जाने के बाद युवती ने शादी की बात कही तो आरक्षक दीपक मरावी मुकर गया और अब शादी नहीं करूंगा, जो करना हो कर लो,कहा। प्रेमी दीपक के रवैया से व्यथित युवती ने अपने पिता को सारी बात बताई।पिता व परिचितों के साथ 14 जून को शाम 7 बजे पाली थाना पहुंचकर लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया। मामला गंभीर और पुलिस विभाग के आरक्षक से जुड़ा होने के कारण पाली थाना के नवपदस्थ टीआई निरीक्षक तेजकुमार यादव ने तत्काल पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल को पूरे घटना से अवगत कराया। एसपी से प्राप्त निर्देश उपरांत टीआई के नेतृत्व में एक टीम रातों रात रतनपुर थाना रवाना की गई। वहां से आरक्षक दीपक को किसी तरह का मौका दिए बगैर हिरासत में ले लिया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके विरुद्ध पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 109,147,376(2)(n),417 भादवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक तेजराम यादव, एएसआई डीआर ठाकुर, प्रधान आरक्षक ईश्वर सिंह राजपूत, आरक्षक शैलेंद्र कंवर, सुमित कंवर की अहम भूमिका रही।