सम्पूर्ण जिले में धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

in #chhatarpur2 years ago

IMG_20220529_001631.jpgत्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने, शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा भय मुक्त वातावरण के लिए जिला दण्डाधिकारी छतरपुर श्री संदीप जी आर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

◆ छतरपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र एवं शस्त्र, बंदूक रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क व रास्ता सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।

◆ छतरपुर जिला की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव निर्वाचन विर्निष्टि मतदान, केन्द्र मतगणना स्थल, तहसील ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ एकत्र होगी और न ही धरना दिया जाएगा और न ही किसी के द्वारा नारेबाजी एवं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित नहीं किए जाएंगे।

◆ निर्वाचन संबंधित गतिविधियों में वाहन में किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एवं राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, नुक्कड़ सभा जुलूस एवं धरना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। उपरोक्ता अवधि में सोडावार अथवा कांच की बोतलों, ईटों के टुकड़े व पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ में लेकर चलना वर्जित रहेगा।

◆ कोई भी व्यक्ति समूह किसी भी प्रकार की साम्प्रदायकि, जातिगत या समुदाय विशेष को भड़काने एवं व्यक्ति या दल आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

◆ कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्ट्राग्राम पर किसी भी प्रकार भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, न शेयर और न ही लाइक करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह मतदाताओं को गलत रूप से प्रभावित करने के लिये उपचार या प्रलोभन नहीं देगा।

◆ यह आदेश यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है तथा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्धावस्था तथा विकलांग होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश धार्मिक कानून एवं परम्परा के अन्तर्गत, सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस एसएफ, होमगार्ड तथा बैंकों के सुरक्षा गार्ड पर भी लागू नहीं होगा।

इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो यह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक संपूर्ण छतरपुर जिले में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामीली की जा सके। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट दे सकेगा।