नागौर के करीब सवा पांच लाख किसानों के पक्ष में कोर्ट का बड़ा फैसला

in #bikaner2 years ago

जिले के किसानों को मिलेगी राहत

नागौर/मेड़ता। नागौर जिले के करीब सवा पांच लाख किसानों की तरफ से जिला स्थायी लोक अदालत मेड़ता में किए गए एक परिवाद पर किसानों के पक्ष में एक सुखद व बड़ा फैसला आया है। फैसले के तहत फसल बीमा योजना के नियमों की पालना नहीं होने पर पूर्व आईएएस डॉ. अशोक चौधरी ने पूरे सबूतों के साथ अदालत में किसानों के हितार्थ बात रखी थी। जिसको सही मानते हुए स्थायी लोक अदालत ने किसानों के हित में फैसला दिया है।
अदालत ने प्रतिवादी पक्ष कलेक्टर, उप निदेशक कृषि विस्तार नागौर, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिला प्रतिनिधि, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी यूको बैंक शाखा नागौर के लिए कई टिप्पणियां भी की।
कोर्ट ने कहा है कि आप फसल बीमा का प्रीमियम तो ले लेते हैं, मगर गरीब किसानों को क्लेम देने के मामले में उतने सजग नहीं हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में किसानों के हित में 7 मुख्य बिंदुओें के माध्यम से फैसला सुनाया।

बड़ा फैसला

कंपनी प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को दे पॉलिसी की जानकारी दें,
कंपनी हर तहसील स्तर पर सुविधा केंद्र बनाए,
बीमा कंपनियां पूरे साल जारी रखे प्रचार-प्रसार सिर्फ प्रिमियम लेने के समय पर ही नहीं,
पांच हजार किसानों को कंपनी खुद डाउनलोड करवाएं एप क्योंकि ज्यादातर किसान अशिक्षित प्रक्रिया की जानकारी नहीं जानते,
ग्राम पंचायत और बैंक के नोटिस बोर्ड पर लगाए क्लेम की सूची जिससे किसानों को पता चल सके क्लेम मिला या नहीं,
जिन किसानों को क्लेम नहीं मिला, उन्हें 15 दिन में बताए किन कारणों की वजह से ओर क्यों खारिज हुआ ?
सघन मॉनिटरिंग के लिए जिला कलेक्टर, जिला और तहसील स्तर पर बनाएं कमेटी जिससे किसान आसानी से रख सके अपनी बात।

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