हाईकोर्ट का फैसला पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं जन विरोधी और दुर्भाग्यपूर्ण है : समदर्शी

in #bihar2 years ago

IMG-20220813-WA0168.jpgरफीगंज 04 अक्टूबर 2022 : माननीय न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय में पिछड़ा-अति पिछड़ा को आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के लिए निराशाजनक है। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के प्रदेश महासचिव संदीप सिंह समदर्शी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहीं और उन्होंने ने आगे बताया कि हाई कोर्ट का क्या फैसला पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित एसटी एससी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निकाय चुनाव पर रोक केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी की, गहरी साजिश का परिणाम है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों में जो आरक्षण मिला है। लेकिन केंद्र की सरकार जातियों की गिनती नहीं करा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर समय पर जातियों की गिनती करा ली गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। केंद्र सरकार और बीजेपी दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है, उसी का यह परिणाम है। बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही जिससे अति पिछड़े दलितों का आरक्षण बाधित हो। क्या बिहार में नगर निकाय चुनाव पिछड़ा, अतिपिछड़ा वर्ग के आरक्षण समाप्त कर किसी ख़ास वर्ग को फायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है।