ओबीसी की सीटों को सामान्य मान नगर निकाय चुनाव का आदेश
Wortheum news:: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को को आरक्षण देने के मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों का सामान घोषित कर चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर सकता है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट सामान्य मानी जाएगी।