पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ा

in #bihar2 years ago

बिहार में पुलिस के कामकाज पर अक्सर पटना हाईकोर्ट कड़ी और तल्ख टिप्पणी करता रहा है. हाईकोर्ट ने एकबार फिर पटना पुलिस को लताड़ा है. पटना पुलिस से नाराज हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने कहा कि क्या पटना पुलिस के कारनामो की जांच के लिए सीबीआई को बुलाना होगा. पटना पुलिस एक छोटे पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए जो कर रही है वह हैरान करने वाला है. हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को तलब किया था.
हाईकोर्ट में जस्टिस राजन गुप्ता और मोहित कुमार शाह ने पटना पुलिस के कामकाज के तरीके पर बेहद गंभीर सवाल उठाए. मामला पटना के शास्त्रीनगर थाने में एक वकील के साथ मारपीट का है. वकील साकेत गुप्ता का आरोप था कि वे अपने एक क्लाइंट के साथ थाना गए थे. थाना में दारोगा लाल बहादुर यादव ने उनके साथ मारपीट की थी. घटना तीन अगस्त की है. अगले दिन पटना हाईकोर्ट में ये मामला आया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को इस मामले की जांच कराने और कार्रवाई का आदेश दिया था.
मामला पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया. हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के एक महीने वकील के साथ मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई. लेकिन उस एफआईआर में मुख्य अभियुक्त पुलिस सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव का जिक्र ही नहीं किया गया. जबकि इससे पहले कोर्ट में पटना पुलिस ने ही जो शपथपत्र दायर किया था उसमें वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव के शामिल होने की बात कही गयी थी.
नाराज हाईकोर्ट की बेंच ने तब बेहद तल्ख टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है. कोर्ट ने पटना पुलिस की ओर से पेश हुए वकील को कहा कि जब राज्य की एजंसी काम नहीं करती है तो हमें दूसरी एजंसी को बुलाना पड़ता है. आपकी अपनी राजनीति होगी, क्या हमें सीबीआई को बुलाना होगा. आप कोर्ट के आदेश पर एफआईआर करते हैं, फिर उसमें मुख्य अभियुक्त का नाम नहीं देते हैं. क्यों नहीं मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के छोटे ऑफिसर को बचाया जा रहा है. यह हमारी समझ से परे है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है.
हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा था कि वे खुद इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं. लेकिन हम ये देखकर हैरान हैं कि मुख्य अभियुक्त का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है. इससे पहले कोर्ट को जो जानकारी दी गई थी उसमें अभियुक्त सब इंस्पेक्टर लालबहादुर यादव का नाम था. लेकिन एफआईआर से गायब है. हाईकोर्ट की बेंच ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने को कहा है.
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