अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

in #betul2 years ago

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तंव ने बताया कि दिनांक 05/08/2022 को न्यायालय- सुरेखा मिश्रा, 13वें अपर सत्र न्यांयाधीश एवं विशेष न्याायाधीश (पॉक्सों एक्ट), जिला इंदौर के न्यापयालय में थाना कनाडिया जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 182/2019 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सलीम उर्फ समीर पिता शेख खलील, उम्र 36 वर्ष निवासी- पुनासा जिला खण्डवा को दोषी पाते हुए धारा 366(क) भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का और धारा 376(3) भादवि/ 5एल/6 पॉक्सोी एक्टक में 20 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन dhकी ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा एवं एडीपीओ पदमा जैन द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/06/2019 को को सूचनाकर्ता पीडिता की मां ने इस आशय की प्रथम सूचना लेख कराई कि 13/06/2019 को वह अपने घर पर काम पर गई थी लौट कर आ रही थी तभी शाम के 04 बजे बालिका मेंहदी क्लास से वापस नहीं आई थी । जिसकी आस पास तलाश की गई, नहीं मिलने पर बालिका की माता के द्वारा बालिका के गुम होने की रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से थाना चंदन नगर पर अपराध क्रमांक 625/19 पंजीबद्ध किया गया । बालिका को आरोपी की मां पुलिस चौकी पर छोडकर गई जिस पर से पुलिस द्वारा बालिका को दस्तआयाब कर पूछताछ की गई जिसमें बालिका ने बताया कि आरोपी ने उसके हाथ पैर बांधकर गलत काम किया। अपराध में अग्रिम विवेचना कर चालान तैयार कर माननीय न्याधयालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया । उक्त्च‍ चिन्हित जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण मे न्यायालय द्वारा आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई ।