सास, ननद व जेठानी को आजीवन कारावास की सजा

in #bastidicison2 years ago

गोरखपुर, बस्ती में फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने विवाहिता की हत्या की आरोपित सास ननद व जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायाधीश में प्रत्येक को ₹5000 अर्थदंड से भी दंडित किया है अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडे ने घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परासी गांव निवासी विक्रम चौधरी ने मुंडेरवा थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपने पुत्री शांति का विवाह जोगेंद्र निवासी मुरादपुर थाना मुंडेरवा के साथ लगभगघटना से सात वर्ष पूर्व किया था ।उसके पुत्री को पति से कोई शिकायत नहीं थी परंतु ससुराल में शांति के जीवन में अशांति ही रही ससुराल में जमीनी विवाद को लेकर सास जेठानी व ननद शांति को परेशान किया करती थी उसका पति जोगेंद्र भैंस का व्यवसाय करता था 16 अगस्त 2016 को वह भैंस चराने गया हुआ था सायं 4:00 बजे जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर सास भवानी उर्फ भगवानी जेठानी सुनीता देवीव ननद पूनम निवासी ग्राम तिरतिमियार थाना लालगंज ने मिट्टी का तेल छिड़क कर शांति को जला दिया। सूचना पाकर पति उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।जहाँ से हालत बिगड़ती देख गोरखपुरमेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़ता का मृत्यु पूर्व बयान लिखा गया था जिंदगी व मौत से जूझती शांति आखिरकार मरगयीं।मृतका के पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ विवेचनोपरांत तीनो के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवायी के बाद न्यायाधीश ने माना कि महिला पर महिलाओं द्वारा जघन्यतम क्रूरता की गई है।जो क्षम्य नही है।