रीट परीक्षा के दौरान जिला मुख्यालय पर फोटो स्टेट एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे
जिला कलक्टर ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जारी किया आदेश
बाड़मेर
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 23 एवं 24 जुलाई को फोटो स्टेट एवं फैक्स की दुकानों तथा साइबर कैफे बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक हित में जिला मुख्यालय बाड़मेर पर स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं समस्त फोटो स्टेट एवं फैक्स करने की दुकानों तथा साइबर कैफे पर 23 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 24 जुलाई को सांय 5.30 बजे तक फोटो स्टेट मशीन तथा प्रतिलिपि करने के अन्य समस्त साधनों यथा मशीनरी को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
जिला कलक्टर ने समस्त दुकानदारों, मालिकों, संचालकों एवं आम नागरिकों को इसकी पालना करने के आदेश दिए है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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