ऑपरेशन शिकंजा से कस रहा अपराधियों पर शिकंजा
ऑपरेशन शिकंजा से कस रहा अपराधियों पर शिकंजा
एसी एसटी एक्ट के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा
आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई तीन तीन वर्ष की सजा
थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत था मुकदमा
चारों आरोपियों पर माननीय न्यायालय ने लगाया आठ आठ हजार का अर्थदंड
बलरामपुर -धारा 323,504,506 भा0द0वि0 व 3(1) x sc/st act के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 8,000 रु0 का अर्थदंड की सजा*
*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में
थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 299/1999 धारा- 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 व 3.1 sc/st act (थाना को0 देहात) बनाम 1. ननकने 2. छोटकउ 3. असगर अली 4. ढोढ़े पुत्रगण बहरैची नि0 विसुनापुर थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर के अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर के0पी0 यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव ,अभियोजक विजय कुमार आर्या एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 323/34 भा0द0वि0 अपराध में 1000-1000 रु अर्थदण्ड व 1-1 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 1000-1000 रु0 अर्थदण्ड व 1-1 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 2000-2000 अर्थदण्ड व 2-2 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 3(1) x sc/st act के अपराध में 4000-4000 रु0 अर्थदण्ड व 3-3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई ।