हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

in #balrampur2 years ago

बलरामपुर । पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में हत्या के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50000रु0 का अर्थदण्ड व अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में 03 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।दिनांक 12.04.2018 को वादी मुकदमा धर्मराज मिश्रा पुत्र मंगल प्रसाद मिश्रा नि0 पुरैना प्रेम नगर, थाना को0 गैसड़ी बलरामपुर के पुत्री की विपक्षी (पति) विवेक कुमार तिवारी पुत्र सहजराम नि0 गहिरवा जनकपुर थाना महाराजगंज तराई,बलरामपुर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी जिसके संबंध में दिनांक 13.04.2018 को थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं 29/18 धारा-302 भा0द0वि0 व दिनांक 17.04.2018 को अवैध तमंचा की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 32/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना नि0 रामशंकर तिवारी व गंगेश कुमार शुक्ला द्वारा की गयी।मा0 न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह,मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक के0के0 यादव,अभियोजक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह,पैरोकार थाना महाराजगंज तराई एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे दोषी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50000 रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा
आयुध अधिनियम की धारा 3/25 में 03 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।

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