अपहरण कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 14000रु0 का अर्थदण्ड
बलरामपुर । पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में अपहरण कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 14000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
दिनांक 29.09.2011 को वादी मुकदमा राधेश्याम पुत्र वैजनाथ नि0 मटेहना, थाना को0 गैसड़ी बलरामपुर के पुत्री के साथ विपक्षी जितेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 हरहटा थाना गौरा चौराहा,बलरामपुर द्वारा अपहरण कर पिड़िता के साथ बालत्कार कर जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके संबंध में दिनांक 21.01.2012 को थाना को0 गैसड़ी पर मु0अ0सं 93/12 धारा-363, 366A, 376, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 विजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा की गयी।
मा0 न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर कुवर प्रभात सिंह,मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक के0के0 यादव,अभियोजक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह,पैरोकार थाना कोतवाली गैसड़ी एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे दोषी को अपर जिला जज श्री जहेन्द्र पाल सिंह ASJ/ FTC 1st न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 14000 रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
1.धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 07 वर्ष का कारावास और ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
- धारा 366A आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 10 वर्ष का कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा - धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा - धारा 506 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 02 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा
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