आधार प्रमाणीकरण के बिना विधवा पेंशन की धनराशि प्रेषित नहीं

in #ballia2 years ago

रिपोर्ट -अनमोल आनन्द

बलिया। जूम एप के माध्यम से विडियों कान्फ्रेसिंग में निदेशक, महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ के द्वारा निर्देश दिये गये है कि आधार प्रमाणीकरण के बिना विधवा पेंशन की धनराशि प्रेषित नही की जायेगी। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थियों का आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर लिंक किये जाने के निर्देश दिये गये है, लाभार्थियों का आधार नम्बर / मोबाइल नम्बर लिंक होने के उपरान्त आधार बेस्ड पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से आगामी किस्तों की धनराशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जायेगा। उक्त के क्रम में जनपद के समस्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्वयं के माध्यम से या वे अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर http://sspy-up.gov.in पर अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपना आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रति मोबाइल नम्बर सहित अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण हेतु तत्काल उपलब्ध करायें, अन्यथा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) की धनराशि प्रेषित नहीं की जायेगी।

आप लोगों के द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण के उपरान्त ही निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से पेंशन की धनराशि आधार बेस खाते में प्रेषित की जायेगी। जिन लाभार्थी का आधार कार्ड प्रमाणीकरण नहीं होता है तो वह लाभार्थी पेंशन से वंचित रह जायेगे।

Sort:  

सर मैंने आपकी यहां तक की सभी खबरें लाइक कर दि है जी