न्यायिक अभिरक्षा में रहे सांसद, कोर्ट ने दी जमानत
बलिया। न्यायालय सिविल जज /सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मजिस्ट्रेट तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।
मामला यह है कि गायब कुमारी सीमा गुप्ता पुत्री रामचंद्र गुप्ता ग्राम कनैला थाना गडवार जिला बलिया की शीघ्र बरामदगी के संबंध में जिलाधिकारी को पत्रक देते समय तत्काल गिरफ्तारी को लेकर विजय गुप्ता, उपेंद्र तिवारी, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व अन्य व्यक्तियों के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे।
इसकी तहरीर थाना कोतवाली जिला बलिया में दिया गया था। इस मामले में का विचारण न्यायालय में चल रहा है, उक्त मुकदमे में दौरान विचारण विरेंद्र सिंह मस्त न्यायालय में हाजिर हुए, जिस पर न्यायालय ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र मंजूर कर रिहा किया।