बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

in #bahraich2 years ago

IMG-20220504-WA0040.jpgग्रामीणों को बताया गया शिक्षा का महत्व
बाल विवाह समाज में कलंक: सरिता सिंह

बहराइच भारतीय ग्रामोत्थान सेवा विकास संस्थान द्वारा संचालित सब सेंटर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा ग्राम पंचायत पारा परसरामपुर में मंगलवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम में लोगो को जागरूक करते किया गया। साथ ही लोगों को शिक्षा, उनके अधिकार समेत अन्य जानकारी दी गई। जरवल रोड में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में सेंटर प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि बाल विवाह समाज में कलंक है।बाल विवाह का दूसरा सबसे बड़ा कारण शिक्षा का आभाव है। उन्होंने कहा कि जब परिवार शिक्षित होगा तो वो लोग बाल विवाह का विरोध करेंगे। शिक्षा द्वारा है बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाया जा सकता हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष के बाद और लड़के की आयु 21 वर्ष के बाद ही विवाह करे। कम आयु में विवाह करने से बच्चो का ना तो शारीरिक विकास हो पाता है और ना ही मानसिक विकास हो पाता है।जिससे बच्चे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बाल विवाह,बाल श्रम आदि से बच्चो को बचाने की बात कही। प्रभारी ने कहा कि हम लोग शपथ लेते हैं कि ना हम लोग अपने बच्चो का बाल विवाह करेगे और ना ही बाल विवाह होने देगे । इसी क्रम में टीम साथी संजय सिंह ने बताया कि चाइल्ड लाइन 24 घंटे 7 दिन आपके बच्चो के सहायता के लिए तत्पर है।चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 डायल करके अपने बच्चो के लिए स्वास्थ्य,शिक्षा,सुरक्षा,आदि सेवाओं का लाभ ले सकते है। इसी तरह टोल फ्री नम्बर की जानकारी दी गई। बाल अधिकार के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि बच्चो के चार अधिकार होते हैं। इनमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और शिक्षा एवम् सहभागिता का अधिकार शामिल हैं। कार्य क्रम के दौरान दुर्गेश, अरविंद, राजेश, लक्ष्मी प्रसाद, रीता, कैलाश, विकास, सुनीता, राजकुमारी, आशा, सुमन,वैभव आदि उपस्थित रहे।