किशोरी संग दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले को आजीवन कारावास

in #azamgarh2 years ago

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आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने आरोपी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने बृहस्पतिवार को सुनाई।
अभियोजन कथन के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा सोफी (हुसैन बाग) एक व्यक्ति के घर पर मजलिस का आयोजन था। इसमें नाबालिग मां के साथ आयी हुई थी। उसे अकेला पाकर शबाब अली ने पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का उसने वीडियो भी बनाया। इसके बाद उक्त वीडियो दिखा कर वायरल करने की धमकी देते हुए उसने डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।
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किशोरी संग दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले को आजीवन कारावास
Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 12:39 AM IST
Life imprisonment for video maker after raping teenager
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आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने आरोपी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने बृहस्पतिवार को सुनाई।

अभियोजन कथन के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा सोफी (हुसैन बाग) एक व्यक्ति के घर पर मजलिस का आयोजन था। इसमें नाबालिग मां के साथ आयी हुई थी। उसे अकेला पाकर शबाब अली ने पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का उसने वीडियो भी बनाया। इसके बाद उक्त वीडियो दिखा कर वायरल करने की धमकी देते हुए उसने डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।

जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने 20 जुलाई 2020 को थाने पर पहुंच कर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपित शबाब अली को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।