ओटीएस में करें आवेदन, जुर्माना से मुक्ति

IMG-20220924-WA0116.jpgअयोध्या। आरटीओ विभाग के एक मुश्त शास्ती समाधान (ओटीएस) योजना मे आवेदन से जुर्माना में पूरी छूट मिलेगी। अयोध्या सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ऋतु सिंह के निर्देशन में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी सिंह ओटीएस योजना के बारे में जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न चौराहों, नवीन मण्डी स्थल, पेट्रोल पम्पों आदि पर पैम्पलेट के माध्यम से वाहन स्वामियों और जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा निरन्तर बैठकें करके मोटर वाहन आपरेटर्स, मोटर वाहन एसोसिएशन, कर बकायादारों, व्यावसायिक वाहनों के मालिकों कर जमा किये जाने को प्रेरित करने के साथ यह बताया गया कि उक्त योजना में कौन-कौन आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ सम्भाग के अन्य जनपदों में भी एक मुश्त शास्ति समाधान योजना के बारे में बैठकें आयोजित कर लोगों को बकाया शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की जानकारी दी जा रही है। बकाया कर को जमा करने हेतु प्रेरित किया गया। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि 01.04.2020 को अथवा उसके पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों पर बकाए कर जमा करने से जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 26 सितम्बर 2022 है। 26 सितम्बर 2022 तक 1000 रुपये प्रति आवेदन शुल्क सम्बन्धित एआरटीओ कार्यालय में आवेदन करें जहां सम्भागीय परिवहन अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दे कर जमा कर सकते हैं। अभी तक अयोध्या सम्भाग में एक मुश्त शारित योजना के अन्तर्गत मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में 6 करोड़ 50 लाख बकाया कर धनराशि जमा करायी जा चुकी है।