श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: वकील न मौजूद होने पर कोर्ट ने खारिज की याचिका

in #ayodhya2 years ago

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद:
याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। सरकारी वकील संजय गौर ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश संजय चौधरी ने आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील सुनवाई के समय मौजूद नहीं थे। इससे पहले हिंदू पक्ष पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगा था।
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में मथुरा की एक अदालत ने दायर कई वादों में से एक को खारिज कर दिया। दरअसल शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील उपस्थित नहीं हुए। मस्जिद को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग को लेकर मथुरा की अदालत में कई वाद दायर किये गए हैं। वादकारों के अनुसार, मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है।

श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमि

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत ने अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और नौ अन्य द्वारा दायर वाद को खारिज किया। सरकारी वकील संजय गौर ने बताया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौधरी ने आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील सुनवाई के समय मौजूद नहीं थे। याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। इससे पहले, मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता न सिर्फ बार-बार स्थगनादेश मांग रहे हैं, बल्कि शुक्रवार को भी उनके वकील उपस्थित नहीं हुए।

अदालत ने 12 सितंबर को स्थगन की मांग करने को लेकर हिंदू पक्ष पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने हिंदू पक्ष को मामले में अपना पक्ष रखने के लिये एक और मौका दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।