थार को मोडिफाई करवाना पड़ा भारी, कश्मीरी युवक को मिली छह महीने जेल की सजा

in #automobiles2 years ago

जम्मू कश्मीर में एक थार के मालिक को इसलिए छह महीने जेल की सजा मिली क्योंकि उसने कार को मोडिफाई करवाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

जम्मू कश्मीर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने कार मोडिफिकेशन करवाने वालों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक कोर्ट ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल के खिलाफ यह फैसला दिया है।

कार मालिक को मिली राहत

रिपोर्ट्स के मुताबिक कार मोडिफाई करवाने के मामले में कोर्ट ने कार के मालिक को थोड़ी राहत भी दी है। फैसले में कहा गया है कि अभियुक्त को पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके साथ ही वह किसी भी तरह के गलत आचरण में भी शामिल नहीं है, इसलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत विचार करके प्रोबेशन का लाभ दिया है।

नहीं जाना होगा जेल

कोर्ट ने प्रोबेशन के तहत थार के मालिक को दो लाख रुपये का बॉन्ड भरने और दो साल के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखने के लिए कहा है। ऐसा करने पर जेल नहीं जाना होगा। दो साल तक ऐसा करने के बाद इस मामले से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

बड़ा अभियान शुरू होने की उम्मीद

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में कानून का उल्लघंन कर कार मोडिफाई करवाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।

कार मोडिफाई करना है अपराध

भारत में कार को किसी भी तरह से मोडिफाई करना अपराध है। ऐसा किए जाने पर कार को सीज तक किया जा सकता है। इसके अलावा कार मालिक को जेल भी हो सकती है। वाहन की आरसी में दर्ज कंडीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि सीएनजी या एलपीजी किट लगवाने जैसे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर अथॉरिटी में जानकारी देकर आरसी में अपडेट करवाना जरूरी होता है।

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