क्या किसी भी मकान पर बुलडोजर चला सकती है सरकार? जानें-क्या कहता है कानून

in #auraiyaarun2 years ago

यूपी के अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में है प्रावधान
किसी अवैध निर्माण को तोड़ या ढहा सकता है प्रशासन
प्रशासन की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बुलडोजर ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है. अपराधियों और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. अब हाल ही में प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के मकान को भी बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया. इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं. जावेद के परिवार ने प्रशासन पर अवैध और गैरकानूनी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

जावेद अहमद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि जो घर गिराया गया था, वो उनके नाम पर था और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की कार्रवाई अवैध है. उन्होंने याचिका में ये भी कहा है कि उस मकान पर मालिकाना हक जावेद का था ही नहीं, फिर भी उन्हें नोटिस दिया गया और प्रशासन ने अवैध तरीके से मकान ध्वस्त कर दिया.

वहीं, पीडीए का कहना है कि ये मकान नक्शा पास कराए बिना बनाया गया था, इसलिए 10 मई 2022 को जावेद को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया गया था. इसके लिए 24 मई 2022 की तारीख तय की गई थी. पीडीए के मुताबिक, तय तारीख पर भी जब जावेद या उसके वकील नहीं आए तो मकान को ध्वस्त करने का आदेश पास किया गया और मकान ढहाने के लिए 12 जून की तारीख तय की गई.