राज मिस्त्री पर जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज
कुशीनगर 11 सितंबर (डेस्क):-तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में राज मिस्त्री पर जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दहारी पट्टी निवासी हरेंद्र कुमार गोंड़ ने आरोप लगाया था कि 25 मई को जब वह मधुरिया पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जा रहे थे, तब रास्ते में स्कॉर्पियो से पहुंचे पांच लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
हरेंद्र कुमार गोंड़ का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान तमंचा और डंडे से हमला करते हुए उनका एक हाथ तोड़ दिया गया था। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और किसी तरह उनकी जान बची। इस हमले के बाद हरेंद्र ने स्थानीय थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में अपनी गुहार लगाई, जिसके बाद विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया।
न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों में अरविंद किशोर सिंह, योगेंद्र सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रामाशीष सिंह और मार्कण्डेय प्रसाद का नाम शामिल है। यह सभी आरोपी रहसू जनूबी थाना चौरा खास के निवासी हैं। इन पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
घटना के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। हरेंद्र कुमार गोंड़ का कहना है कि उन पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि उन्होंने अपने काम का मेहनताना मांगा था। इस घटना ने एक बार फिर से समाज में जातिगत भेदभाव और हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस प्रशासन अब इस मामले में तेजी से जांच कर रहा है ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।