टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने आवेदन आमंत्रित

in #applications2 years ago

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अनूपपुर । टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत 10 हजार से 01 लाख रुपये तक की परियोजनाएं शामिल है, जिसकी उम्र 18-55 वर्ष की हो, जो आयकरदाता न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अनूपपुर के शाखा प्रबंधक ने बताया है कि इच्छुक आवेदकगणों को आवेदन हेतु अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, पेन कार्ड, वांछित व्यवसाय का कोटेशन, फोटो, सी.ए.रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया है कि samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।