ओमेक्स सोसाइटी के लोगों को बड़ी राहत, बुलडोजर की कार्रवाई पर HC ने 20 अक्टूबर तक लगाई रोक

in #allahabad2 years ago

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के महिला से बदसलूकी मामले के बाद सुर्खियों में ओमेक्स सोसाइटी आई थी.

नोएडा अथॉरिटी ने आज ओमेक्स सोसायटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की. अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फ्लैट ओनर्स की अर्जी पर सुनवाई की. फ्लैट ओनर्स की तरफ से कहा गया कि अथॉरिटी ने 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था. इस नोटिस का उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था. इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी. अथॉरिटी ने 2 दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया था. आज दिन में 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंच गया. अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए उनके जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया.

सोसायटी के लोगों ने कराए थे अस्थाई कंस्ट्रक्शन

सोसायटी के लोगों ने बिल्डर व अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे. गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद ओमेक्स सोसाइटी को लेकर नोएडा अथॉरिटी फिर से सक्रिय हुआ. हाईकोर्ट ने आज ही दाखिल की गई याचिका पर दो बार सुनवाई की. अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्टूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं. इस मामले में 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. इस पर अदालत ने वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा है. फ्लैट ओनर्स की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि अदालत के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी है.