एक स्टेशन-एक उत्पाद योजना के तहत स्टॉल आवंटन के लिये

in #aligarh2 years ago

करें आवेदन

      अलीगढ़ 24 नवम्बर 2022 (सू0वि0) उपायुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा स्थानीय एवं लोकप्रिय उत्पादों, कारीगरों, बुनकरों हथकरघा, कुम्हारों, शिल्पकारों, जनजातियों, को आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के उददेश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के चयनित स्टेशनों पर उक्त उत्पादों, वस्तुओं के विक्रय के लिये स्टाल उपलब्ध कराया जा रहा है।

      उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत आवेदक को अपने स्थानीय स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध “एक स्टेशन एक उत्पाद” आवेदन के लिये लगाये गए बाक्स में अपना आवेदन जमा करना होगा। चयनित आवेदक को नाम मात्र का शुल्क जमा करने के उपरान्त “एक स्टेशन एक उत्पाद” स्टाल पर एक निश्चित अवधि के लिये अपने उत्पाद विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर की जाएगी। यह योजना स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, हथकरघा, कुम्हारों, शिल्पकारों एवं जनजातियों को आजीविका चलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रयागराज मण्डल के 15 स्टेशनों पर स्टाल आवंटन किया जा रहा है। इन स्टालों का अखिल भारतीय स्तर पर औपचारिक उद्घाटन शीघ्र ही प्रस्तावित है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि योजना के सफल एवं सार्थक कियान्वयन के लिये जनपद के निवासियों, सरपंचो, स्थानीय ग्राम पंचायतों, स्थानीय संस्थानों एवं स्वयं सहायता समूह योजना में भागीदारी करना सुनिश्चित करें।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत करें आवेदन

      दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति दिव्यांग है तो  15 हजार रूपयें, पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार रूपयें तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

      यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य के साथ ही दम्पत्ति में से कोई आयकर दाता न हो, योजना के तहत पात्र है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई शादी वालेे दम्पत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण संख्या, युवक एवं युवती दोनों का आय, जाति एवं जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

      उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों सहित किसी जनसेवा/लोकवाणी केन्द्र से अथवा स्वयं http//divangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन की प्रति के साथ सभी अभिलेखों को संलग्न कर विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कमरा नं0 8 में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते हैं तथा योजना से सम्बन्धित और अधिक जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।