अदालत ने दहेज हत्या में पति को सुनाई 10 साल कैद की सजा, कातिल पति पर 60 रुपये का लगाया जुर्माना

in #aligarh2 years ago

images (4).jpegउत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के जिला सत्र एवं न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 महेशानंद झा की अदालत पत्नी की दहेज के चलते पति द्वारा की गई हत्या के आरोप में मिशन शक्ति अभियान के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही अदालत में दहेज लोभी कातिल पति पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना क्वार्सी इलाके के गांव हाजीपुर फतेहखां में 2018 में एक नवविवाहित की दहेज लोभी पति ने हत्या कर दी थी। 2018 में नवविवाहिता पत्नी की हत्या में आरोपी पति को अदालत ने 10 साल की कैद सहित 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई गई है। जिला सत्र एवं न्यायालय अलीगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 महेशानंद झा की अदालत से दहेज लोभी कातिल पति को यह सजा मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाई है।अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने का कहना है कि यूपी के कासगंज जिला थाना सोरों निवासी भगवंत सिंह की तरफ से 23 फरवरी 2018 को अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित थाना क्वार्सी में अपनी बेटी की दहेज के चलते अपने दामाद पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मृतक बेटी के पिता का आरोप था कि उनकी बेटी मंजू को उसके ससुराल वालों ने हत्या करने के बाद उसके लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। बेटी के पति और ससुराल वाले शादी में मिले दान दहेज से खुश न होने और अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी के साथ यह वारदात की गई है। नवविवाहिता बेटी की इस हत्या में मृतका के पिता भगवंत सिंह की तरफ से अपनी मृतक बेटी मंजू के पति विजेंद्र सिंह सहित 5 लोगों को नामजद किया था। इसके साथ ही एडीजीसी का कहना है कि भगवत सिंह के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी मंजू की शादी 29 नवंबर 2017 को धूमधाम से की थी। थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपी पति विजेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी पति के खिलाफ गवाह और साक्ष्य मजबूती के साथ पेश किए गए थे। जिनके आधार पर अदालत ने नवविवाहिता पत्नी मंजू की हत्या करने के आरोप में पति विजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पति को 10 साल की कैद और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।