अब जनप्रतिनिधियों की मौत पर परिजनों को मिलेगा मुवावजा, जाने क्या होगी प्रक्रिया
प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों के निधन पर अब अपना खजाना खोलने जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान व बीडीसी की मौत पर सरकार पैसा देगी।
शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व वार्ड सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके स्वजनों को आर्थिक मदद दिए जाने की व्यवस्था तैयार कर दी है। आश्रितों को सहायता धनराशि दिए जाने के लिए राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष गठित कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पंचायत कल्याण कोष संचालित होगा। जिला पंचायतराज अधिकारी निरीश चंद्र साहू ने बताया कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों की पद पर बने रहते हुए यदि मृत्यु (आत्महत्या/आपराधिक कृत्य में शामिल होने की स्थिति को छोडक़र) हो जाती है तो उनके परिवार या आश्रितों को पंचायत कल्याण कोष से सहायता दी जाएगी। पंचायत कल्याण कोष से आश्रित को दी जानी वाली धनराशि निम्न है। अध्यक्ष जिला पंचायत की मृत्यु पर आश्रित को 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य की मौत पर आश्रित को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मौत पर आश्रित को 3 लाख, ग्राम पंचायत सदस्य की मौत पर आश्रित को 2 लाख मिलेगा। पंचायत प्रतिनिधि की मौत होने पर आश्रित द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट पर विकसित पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जाएगा।
इनसेट
आवेदन के लिए जरूरी कागज
आश्रित द्वारा पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सभी सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के बाद विवरण फ्रीज किया जाएगा। जिलाधिकारी की स्वीकृत के बाद डीपीआरओ आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिन आईडी से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तांतरण के लिए भेजेंगे। आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख,पंचायत प्रतिनिधि के आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्ट्रिसनर द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति। प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाणपत्र, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व सदस्य की मृत्यु पर बीडीओ का प्रमाणपत्र, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी का प्रमाणपत्र जैसे प्रपत्र दाखिल करने होंगे।