एक्सीडेंट में हुई युवक की मौत, बीमा कंपनी से दिलाया 69 लाख रुपये क्लेम

in #accident2 years ago (edited)

Logopit_1602598212437.pngखरगोन (मध्यप्रदेश)। सड़क हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत होने पर स्वजन के हक में 69 लाख रुपये से ज्यादा की क्षतिपूर्ति राशि मंजूर की गई है। यह राशि मृतक कि पत्नी सहित अन्य अन्य रिश्तेदारों को देने का आदेश बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित किया गया है। जानकारी के अनुसार निजी मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेिव के रूप में कार्यरत रजत श्रीवासतव निवासी ग्वालियर की 16 अप्रैल 2016 को मोटरसाइकिल से बड़वाह से इंदौर जा रहे थे। तभी ग्वालूघाट बलवाडा में ट्रक चालक प्रेमचंद सेनी ने ट्रक को लापरवाही पूर्वक चलाकर रजत कि मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक चालक रात्रि का फायदा उठाकर ट्रक सहित फरार हो गया था। दुर्घटना में मौके पर ही रजत श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। रजन के स्वजन ने मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति के लिए बड़वाह के एक्सिडेंट क्लेम के हाईकोर्ट एडवोकेट महेंद्रसिंह अमई व टीआर राठौर के माध्यम से बड़वाह न्यायलय में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायलय ने घटना और तथ्यों का विश्लेषण करते हुए मृतक कि पत्नी, बेटा व स्वजन के हक में और बीमा कंपनी विरुद्ध 69 लाख 12 हजार रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश पारित किया।