दहेज उत्पीड़न और हत्या में सात साल की जेल
Sultanpur news:-सुलतानपुर। कूरेभार थाना क्षेत्र के खारा मौजा के उपाध्याय का पुरवा में सात साल पूर्व पत्नी रीता का दहेज उत्पीड़न कर हत्या करने के आरोपी पति सुरेंद्र कुमार उर्फ त्रिभुवन को न्यायाधीश राजेश नारायण त्रिपाठी सात साल की जेल और 70 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2015 में विवाह के छह माह के अंदर ही रीता की में मौत हो गई थी। मामले में मृतका के ससुर फागूलाल और सास शांति देवी पर भी मुकदमा चला लेकिन कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।