पेसा एक्ट: डोंगर मंडला के चौक पर ग्रामसभा

in #gram-sabha2 years ago

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  • कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों ने दी एक्ट की जानकारी

मंडला. कलेक्टर हर्षिका सिंह अपने विभागीय अमले के साथ घुघरी क्षेत्र के दौरे पर थी। इस दौरान डोंगर मंडला में पेसा एक्ट की जानकारी देने ग्रामसभा आयोजित की गई। डोंगर मंडला चौक पर आयोजित हुई इस ग्रामसभा में जिला पंचायत सीईओ रानी बाटड, एसपी यशपाल सिंह राजपूत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने ग्रामीणों को पेसा एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एक्ट में ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीयजन पेसा एक्ट की जानकारी जरूर प्राप्त करें तथा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं का गठन कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें। उन्होंने अधिनियम के उद्देश्य, अधिनियम को बनाने की आवश्यकता एवं अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

  • कोर्ट-थाने से दूर रखेगी विवाद निवारण समिति - एसपी :

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डोंगर मंडला में आयोजित ग्रामसभा में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने पेसा एक्ट के अंतर्गत गठित प्रमुख समिति शांति एवं विवाद निवारण समिति के बारे में स्थानीय लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि यह समिति गांव के छोटे-मोटे झगड़ों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने का प्रयास करेगी। यदि गांव के किसी व्यक्ति की थाने में एफआईआर हुई है तो थानेदार या थाने के माध्यम से एफआईआर की सूचना समिति को दी जाएगी। यह समिति विवाद को स्थानीय स्तर पर ही बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करेगी। एसपी ने बताया कि शांति एवं विवाद निवारण समिति गांव के सौहाद्र्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समिति द्वारा निपटाए जाने वाले विवादों से ग्रामीणों को अनावश्यक पुलिस एवं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा तथा उनके पैसों की बचत होगी।

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  • मास्टर ट्रेनर्स ने सरल भाषा में दी एक्ट की जानकारी :
    ग्रामसभा में पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए मास्टर ट्रेनर्स एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा खनिज, आबकारी, जल संरक्षण, मत्स्य पालन आदि के लिए अधिनियम में किए गए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिनियम के अंतर्गत किए गए वनोपज संग्रहण, मत्स्यपालन एवं पट्टे देने संबंधी प्रस्ताव, वनाधिकार, नशामुक्ति, शुष्क दिवस घोषित करने संबंधी प्रस्ताव विभिन्न प्रावधानों को अत्यंत सरल भाषा में स्थानीय ग्रामीणों को बताया। उन्होंने बताया कि ग्रामसभा मत्स्यपालन के लिए 10 हेक्टेयर तक के पट्टे दे सकती है। साथ ही सिंचाई के अंतर्गत 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई के प्रबंधन का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है।