हत्यारोपिया को आजीवन कारावास पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला
हत्यारोपिया को आजीवन कारावास पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला
छ: वर्ष पूर्व देवराजनगर में हुई थी कुंआ में धकेल कर हत्या
वर्थियम न्यूज सतना म प्र।
मध्यप्रदेश के सतना जिले के देवराज नगर गांव में छः वर्ष पूर्व कुंआ में धकेल कर हत्या करने वाली आरोपी महिला को प्रथम अपर सत्र न्यायालय अमरपाटन के न्यायाधीश दीपक शर्मा की अदालत ने आजीवन करावास की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है, मामले की पैरवी शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने किया है।
न्यायालय के फैसले के अनुसार रामनगर थाना के देवराज नगर गांव में 20/21अक्टूबर 2016की रात नौ बजे के बीच मोहम्मद हसन उर्फ छेदी लेद्दा कोल के साथ खेतों में पानी लगाने गया था लेकिन रात में लेददा कोल घर आकर बताया की सरपंच साहब घर नहीं आते और गांव के कुंआ के पास उनकी चप्पल और सिगरिट पड़ी हुई हैं तो गांव के अन्य लोगों के साथ कुंआ के पास जाकर तलाश किया तो नहीं पता चला जिससे टार्च के माध्यम से कुंआ में देखा तो मोहम्मद हसन का शव तैरता हुआ मिला। मामले की जानकारी रामनगर थाना को दी गई तो पुलिस ने मर्ग कायम कर दूसरे दिन घटना स्थल पहुंच कर शव परीक्षण के लिए भेजकर घटना की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया।जांच के दौरान श्रीमती सुशीला सिंह बरगाही पर हत्या करने का संदेह हुआ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302क अपराध दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ने आरोपी पर लगे आरोप को प्रमाणित कराया जिसपर विद्वान। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक शर्मा ने आरोपी महिला सुशीला सिंह बरगाही को आजीवन करावास की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला सुनाया।