नाबालिग से रेप करने वाले आरीपी को सजाः 20 साल का कठोर कारावास, 24 हजार जुर्माना

in #ajmer2 years ago

पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बी.एल. जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 24 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वारदात की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से हुई और य्यायालय ने माना कि आरोपी ने बहुत ही घृणित कार्य किया है। पीड़िता की आयु व प्रकरण को देखते हुए आरोपी को दंडित किया जाना उचित है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार के अनुसार, पिता ने रिपोरट देकर बताया कि 23 जून 2020 को उसकी नाबालिग बेटी उसकी साली। के साथ फतेहपुरिया दाती गई। वहां से वापस घर के लिए निकली। लेकि घर नहीं पहुंची। इस पर रातड़िया निवासी साबुसिंह पर शक जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 26 जून को उसे दस्तयाब किया। images (7).pngबाद में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और उसने बताया कि साबूसिंह उसे मोटरसाइकिल पर ले गया और गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर

से 11 गवाह व 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। घटना के समय पीडिता की। आयु 13 साल 11 माह 15 दिन थी।