बिजली कंपनी के घूसखोर जेई अनूप बोस को चार साल का कठोर कारावास

in #four-years2 years ago

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  • कठोर कारावास एवं 15 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित
  • रिश्वतखोरी के मामले में न्यायालय का फैसला

मंडला. न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडला सुबोध कुमार विश्वकर्मा द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 02/18 में नैनपुर में पदस्थ विद्युत विभाग के कनिष्ट यंत्री अनूप कुमार बोस को दोष सिद्ध ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रू के अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जानकारी अनुसार लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 2017 में विद्युत वितरण कंपनी के नैनपुर के जूनियर इंजीनियर अनूप बोस को रिश्वत लेते पकड़ा था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश सुबोध कुमार विश्वकर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो अलग-अलग धाराओं में जेई को दोषी मानते हुए 3 व 4 साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 23 नवंबर 2017 को नैनपुर निवासी मुकेश राठौर ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को शिकायत की गई थी। उसने बताया था कि उनके फार्म हाउस में बिजली कनेक्शन के एवज में नैनपुर में पदस्थ जूनियर इंजीनियर अनूप कुमार बोस 10 हजार रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने जूनियर इंजीनियर को 5 हजार रुपए दे दिए हैं, शेष 5 हजार देने के लिए वह दबाव बना रहा है।

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  • 5 हजार रुपए लेते पकड़ा :
    लोकायुक्त की टीम ने अनूप कुमार बोस के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए निरीक्षक कमल सिंह को कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया। ट्रैप दल ने 25 नवंबर 2017 को नैनपुर में अभियुक्त अनूप कुमार बोस को मुकेश राठौर से 5 हजार रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त अनूप कुमार बोस को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। लोकायुक्त संगठन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने की।