वोटिंग के बीच आजम खां का बड़ा आरोप, पुलिस मोहल्लों में जाकर कह रही कि वोट मत डालना
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज शामिल हैं।
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