14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, रखे जा सकेंगे ये मामले

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अलीगढ़ 5 अगस्त : (डेस्क) राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

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Image credit :- amar ujala

14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जाएगा। यह अदालत विभिन्न प्रकार के विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बताया कि यह आयोजन जनपद मुख्यालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट और सभी तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से होगा।

इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, आरबीट्रेशन वाद और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। वादकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने वादों को लोक अदालत के लिए नियत कराएं।

लोक अदालत में आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, लेकिन केवल उन मामलों का जो कंपाउंडेबल हैं। इसका अर्थ है कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले का निपटारा करना चाहते हैं, तो उन्हें लोक अदालत में भेजा जा सकता है। नॉन-कंपाउंडेबल अपराधों, जैसे गंभीर अपराध, का निस्तारण लोक अदालत में नहीं किया जा सकता.