व्यक्ति ने सास पर पत्नी की हत्या का लगाया आरोप मुकदमा दर्ज

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संतकबीरनगर-दुधारा थाना क्षेत्र के गांव करमाखान निवासी एक व्यक्ति ने अपनी सास पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर दुधारा पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

 थाना दुधारा क्षेत्र के गांव करमाखान निवासी खुर्शीद अहमद पुत्र मुहम्मद नजीर ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में वाद संख्या- एफ 12884/2022 यूपीएसकेओकेओ 12884/2022 के तहत आबिदा खातून पत्नी अकबाल अहमद ग्राम जयविजय थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के विरुद्ध दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि प्रार्थी का निकाह कुलसूम बानो के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से 2009 में हुई थी। हमारे नुरके से दो बच्चे आसिमा खातून(10) तथा जुबेर अहमद(करीब 8) पैदा हुए। प्रार्थी की सास आबिदा खातून लालची और मनबढ़ महिला है। वह अकसर  बाहर रहकर मजदूरी करता है इसी बीच उसकी पत्नी मायके और ससुराल आती जाती थी। दिनांक 10-05-2019 को उसकी पत्नी की मौत हो गई। जिसकी सूचना प्रार्थी को काफी विलंब से मिली। ससुराल जयविजय गया तो पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है जो प्राकृतिक है उसे दफना दिया गया। लाश तक देखने को नहीं मिला। फिर मैं बाहर चला गया। पता चला कि सास आबिदा खातून ने बच्चों के भरण पोषण के लिए वाद दाखिल किया है। फिर जब बच्चों को लेने ससुराल गया तो आबिदा खातून ने बच्चों को देने से मना कर दिया। और कहा कि यही बच्चे तो मेरी आय का जरिया है प्रार्थी ने न्यायालय में बच्चों को प्राप्त करने हेतु वाद संख्या 1/2018 धारा 9 व 10 संरक्षण प्रतिपालक अधिनियम 1890 के तहत मुकदमा दाखिल किया। इस मुकदमे में दौरान साक्ष्य तब आबिदा खातून का बयान न्यायालय में हुआ तब आबिदा खातून के बयान ही डब्ल्यू । पेज 7 के नौवीं लाइन में यह कबूल किया है कि यह सही है कि मैंने अपनी बेटी कुलसूम बानो से जेवर मांगा था नहीं देने पर मैंने मार डाला था उक्त वाद की जानकारी होने पर वह हैरान व परेशान हो गया। 

न्यायालय ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करने का दुधारा थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया। दुधारा थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेश राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुअसं 357/22 धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

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