सुल्तानपुर: ब्लाक प्रमुख के घर बवाल मामले में अर्जी खारिज
Sultanpur news:-जयसिंहपुर ब्लाक प्रमुख के चाचा व अन्य पर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड व चापड़ से जानलेवा हमला, बलवा व मारपीट करने के आरोपी सुधीर कुमार मिश्र की अग्रिम जमानत न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी है।
अभियोजन के मुताबिक पुरानी रंजिश में आरोपियों ने जयसिंहपुर ब्लाक प्रमुख राहुल शुक्ला के चाचा उदयभान, राजेश और घनश्याम पर बीती 17 मई की दोपहर में हमला बोल दिया। उदय भान को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। राकेश शुक्ला की तहरीर पर आरोपी सुधीर कुमार मिश्र, सुजीत कुमार, संदीप मिश्र, अयोध्या प्रसाद, सरजू प्रसाद तथा चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस को आरोपियों की तलाश है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी सुधीर कुमार मिश्र ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी सुधीर पर पांच आपराधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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